उज्जैन, 18 दिसंबर। मध्यप्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक हिन्दू बनकर महिला का दो साल तक शारीरिक शोषण करता रहा, उसके मुस्लिम होने का खुलासा होने पर पीड़िता महिला थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई। आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वसीम बन गया विकास आर्थिक तंगी में मदद कर बनाई नजदीकी….
उज्जैन के मुनिनगर में रहने वाली पीड़िता का 2004 में विवाह हुआ था। दो बच्चे होने के बाद आर्थिक कारणों से पति से झगड़ा होने लगा। विवाद बढ़े तो पति-पत्नी अलग हो गए। पीड़िता पति घर छोड़कर मुनिनगर में किराए के मकान में रहने लगी। यहां उसके पड़ोस में रहने वाली एक युवती से मेलजोल बढ़ा। उसने नागदा के विकास बागड़िया नाम के युवक से पहचान कराई। धीरे-धीरे दोनों नजदीक आ गए। विकास ने शादी का झांसा दिया और पीड़िता के साथ लिव-इन में रहने लगा। फर्जी पहचान के साथ उसने दो साल तक पीड़ता का शारीरिक शोषण किया।
ड्राइविंग लाइसेंस में नाम लिखा था वसीम, सच्चाई खुली तो भाग निकला
विकास पीड़िता के साथ वसीम बन लिव-इन में रहने लगा था। बीते मंगलवार को विकास बाथरूम में था, उसके पर्स से ड्राइविंग लाइसेंस बाहर निकल कर गिरने को था। यह देख पीड़िता ने उसे ठीक से रखने के लिए निकालकर देखा तो नाम वसीम खान लिखा नजर आया। वसीम बड़नगर का रहने वाला निकला। पीड़िता ने पूछा तो पहले वसीम ने बात को टाल दिया। लेकिन लगातार टोका-टाकी से चिढ़कर उसने कई बार पीड़िता पर हाथ भी उठाया। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि वह मुस्लिम है, और पीड़िता का घर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की कोशिश की तो सुनवाई नहीं हुई। बाद में बजरंग दल को खबर की तो महिला थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई
शादी के नाम पर मंगलसूत्र पहनाया, पूजा न करने की वजह पूछी तो कहा– नास्तिक हूं
पीड़िता ने जानकारी दी कि वसीम ने संबंधों के अंत तक भ्रम बनाए रखा। कुछ महीन लिव-इन में रहने के बाद जब-जब शादी का दबाव बनाया तो वह हंस कर टाल गया। एक बार झूठी शादी का स्वांग रच कर मंगलसूत्र पहना दिया। पीड़िता ने बताया कि वह अक्सर मंदिर जाती है, कई बार वसीम साथ मंदिर भी गया था, लेकिन बाहर ही खड़ा रहा। जब भी उसे अंदर चलने के लिए कहा उसने खुद को नास्तिक कहकर टाल दिया।
लव-जिहाद पर कानून लागू हुआ होता तो आरोपी को होती 5-10 साल की सजा
मध्यप्रदेश सरकार धर्म छिपा कर या झूठ बोलकर शोषण करने के मामलों में वृद्धि को देखते हुए धार्मिक स्वातंत्रता कानून 2020 लाने वाली है। हालांकि इस मामले में इस कानून के आधार पर कार्रवाई पर अभी संदेह है।, क्योंकि मामला दर्जा होने तक प्रदेश में लव-जिहाद के विरुद्ध कानून अभी लागू नहीं हो सका हैय़ ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार इस तरह के मामलों में 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने जा रही है।