ग्वालियर, 17 अक्टूबर। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 दिन बाद अमल हुआ है। उप चुनाव संबंधित राजनीतिक आयोजनों में COVID-19 गाइडलाइन उल्लंघन करने वाले राजनीतिज्ञों के विरुद्ध 16 अक्टूबर को अलग-अलग पुलिस थानों में पांच प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ हजीरा, गोला का मंदिर और झांसी रोड थाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि कोरोना काल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रहे राजनीतिक आयोजनों को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को निर्देश जारी किए थे कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाए।
आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश पर 5 दिन बाद अमल
हाई कोर्ट के निर्देश पर अमल करते हुए हुई पुलिस ने शुक्रवार 16 अक्टूबर को कार्रवाई की है। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखा था, और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर पूर्व के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व से ही दूसरे प्रत्याशी सतीश सिकरवार सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशियों व उनके समर्थकों के विरुद्ध FIR दर्ज
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर ने पिछले दिनों याचिकाकर्ता और न्याय मित्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो और फोटोग्राफ को आधार मानते हुए राजनीतिक रैलियों, जुलूस और आमसभा को आयोजित करने वाले लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक को भेजी थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई शहर के अलग-अलग थानों में की गई है। पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल और उनके समर्थकों के विरुद्ध, साथ ही ग्वालियर पूर्व के कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार समेत उनके समर्थक कांग्रेसियों के विरुद्ध भी मामले दर्ज किए गए हैं।