ग्वालियर, 15 अक्टूबर। केंद्र व मध्यप्रदेश सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है, लेकिन ग्वालियर समेत मध्यप्रदेश में गुरुवार को सिनेमाघरों पर ताले लटके रहे मल्टीप्लेक्स में भी युवाओं को सिनेमा बंद होने से निराश होना पड़ा।  

महाराष्ट्र में नई फिल्मों के रिलीज होने पर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों ने रोक लगा रखी है। सभी एक नवंबर के बाद ही निर्माता अपनी फिल्म्स रिलीज करने की योजना बनाए हुए हैं। परिणामस्वरूप सरकार की घोषणा के बाद भी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स मालिक सिनेमाघरों को शुरू नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब नई फिल्में ही रिलीज नहीं हो रही हैं तो पुरानी फिल्म पर रिस्क लेकर सिनेमाघर क्यों खोलें? कुछ शहरों में सिनेमाघर खोले तो गए, लेकिन दर्शक नहीं पहुंचे। सिनेमा मालिकों का असमंजस यह है कि जब तक सिनेमाघर पूरी क्षमता भरे नहीं जाएंगे तब तक उनका खर्चा निकल पाना भी मुश्किल होगा।

अनलॉक 5 लागू, सिनेमा हॉल में आ सकेंगे 50 प्रतिशत दर्शक

केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी, हॉल की पूरी क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा। अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है, एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा।

केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक भरी सीट के बाद अगली सीट खाली रहेगी, परिणामस्वरूप हॉल में 50 फीसदी दर्शक ही बैठ सकेंगे। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगाना होगा। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। मूवी देखने के दौरान बाहर से लाकर खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।  

टिकट खरीदी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराए। सिनेमा हॉल्स के कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में हर एक व्यक्त‍ि को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। हॉल में अंदर जाने से पहले हर दर्शक की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

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