-भारत के हिस्से को पाकिस्तान कहने का मामला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को सख्त हिदायत दी कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना दिखाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी। इसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था।

सीजेआई ने कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनंदा के कमेंट का वीडियो वायरल हो रहा था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले की सुनवाई शुरू की। वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना इजाजत के कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। इस पर सीजेआई ने कहा, कोर्ट की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाने की जरूरत है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है, उस दबाना नहीं चाहिए। इसके बाद जस्टिस श्रीसनंदन ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली।

लापरवाह तरीके से किए गए कमेंट किसी व्यक्ति का पक्षपात पूर्ण नजरिया बताते हैं, खासतौर से तब जब ये कमेंट किसी जेंडर या कम्युनिटी पर किए गए हों। सुनवाई के दौरान जज इसतरह के कमेंट से बचें, जो किसी समुदाय के खिलाफ हों या समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाला कमेंट हो। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज केस में पार्टी नहीं थे, हम अभी और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समुदाय और जेंडर पर किए गए कमेंट को लेकर हमारी चिंता गंभीर है। कोर्ट की भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस केस को हम बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय की आत्मा ही निष्पक्ष और न्यायसंगत होना है। हर जज को अपने झुकाव का ध्यान होना चाहिए। इसी जागरूकता के आधार पर हम ईमानदारी से निष्पक्ष और न्याय संगत फैसला दे सकते हैं। हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यह समझना जरूरी है कि फैसला सुनाने के पीछे सिर्फ वही मूल्य होने चाहिए, जिनका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है।

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