ग्वालियर, 21 फरवरी। आखिरकार विवाहिता पिंकी रमोला की मौत के मामले में थाटीपुर पुलिस थाने में दहेज उत्पीड़न व हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। रविवार शाम पिंकी के परिजनों ने यातायात अवरुद्ध कर ससुराल परिवार के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व हत्या का मामला दर्द करिने की मांग की थी। मामला दर्ज किए जाने के आश्वासन के बाद यातायात वहाल किया जा सका था। सोमवार सुबह मुरैना निवासी पिंकी रमोला के पिता हथियार जाटव की शिकायत पर ठाटीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
प्राथमिकी में मृतका पिंकी के पति विपिन रमोला, पति के भाई राजू, सास मीराबाई, ननद सपना ज्योति को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर पिंकी के मायके वालों नें आरोप लगाया है कि इन्होंने पिंकी को छत पर ले जाकर उसे तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। ऊंचाई से गिरी पिंकी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने यातायात अवरुद्ध करने वाले पिंकी के पिता और भाई समेत अन्य के विरुद्ध भी थाटीपुर थाने में आम रास्ता रोकने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
चक्काजाम किया तब दर्ज हुआ मामला, प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध भी प्राथमिकी
ज्ञातव्य है कि हथियार सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने रविवार को पिंकी का मृत शरीर चौहान प्याऊ के पास आम रोड पर रखकर लगभग दो घंटे से अधिक समय तक यातायात अवरुद्ध कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद पिंकी के ससुराल परिवार के विरुद्ध की हत्या का मामला दर्ज नहीं किया था।