भोपाल, 02 जनवरी। मध्यप्रदेश की राजधानी की बागसेवनियां स्थित अंजलि विहार फेस-2 में चार वर्षीय बालिका पर पांच आवारा कुत्तों का झुंड अचानक झपट पड़ा। खूंखार हुए आवारा कुत्ते बालिका की जान लेने पर उतारू थे तभी एक राहगीर वहा पहुंच गया। राहगीर ने कुत्तों को भगाया तब तक बालिका लहूलुहान हो चुकी थी। कुत्तों के भागने के बाद बालिका बड़ी मुश्किल से उठ कर चल सकी, राहगीर ने उसे अभिभावकों तक पहुंचाया जो उसे तत्काल अस्पताल ले गए। इस मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जिम्मेदार संस्थाओं को तलब किया है।
दुर्घटना शनिवार शाम को हुई। बालिका के पिता घटनास्थल के पास निर्माणाधीन भवन में मजदूरी करते हैं और परिवार पास ही के निर्माणाधीन भवन में रहता है। शनिवार शाम बालिका घर के सामने खेलने निकल आई थी, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। कुत्ते उसे नोच-खसोट रहे थे तभी एक राहगीर ने आकर कुत्तों को भगाया। बालिका को सिर, कान और हाथ में गहरे जख्म हुए हैं, उसे शरीर में कई जगह चोट लगी है। बालिका को उपचार के बाद अभिभावकों के साथ घर भेज दिया गया है।
मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, जवाब मांगा
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस गंभीर मामले को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने नगर निगम, आयुक्त भोपाल एवं जिला प्रशासन भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अगले सात दिन में इस दुर्घटना पर जवाब मांगा है। आयोग द्वारा भेजे नोटिस में नगर निगम, आयुक्त भोपाल को सात दिन के अंदर विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है।
आयोग ने इन सवालों के मांगे जवाब और संबंधित तथ्य
01. एनीमल बर्थ कन्ट्रोल (डाग्स) नियम 2001 के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी।
अ. वर्ष 2021 में कितने आवारा कुत्तों को स्टरलाईज्ड किया गया? इसकी वार्डवार जानकारी।
ब. कितने रैबीज्ड आवारा कुत्तों को शहर की सडकों से बाहर किया गया? इसकी भी वार्डवार जानकारी।
स. एनीमल बर्थ कन्ट्रोल (डॉग्स) नियम के तहत मानिटरिंग कमिटी की मासिक बैठकों की कॉपी।
02. आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं का वार्डवार विवरण और प्रत्येक घटना पर निगम द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी।
03. वर्तमान घटना में पीडित बच्ची के पिता को दी गई क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी।
04. वर्तमान घटना में पीडित बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी।