मुंबई, 20 जुलाई। मुबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रस शिल्पा सेट्टी के पति राज कुंद्रा को सोमवार को पोर्नोग्राफी के संगीन मामले में गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा के विरुद्ध इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और ऐप्स के जरिए उन्हें OTT पर प्रसारित करने का मामला दर्ज किया गया था। मुंबई क्राइम-ब्रांच के मुताबिक मामले में राज कुंद्रा की भूमिका मास्टर-माइंड के तौर पर सामने आई है। मुंबई पुलिस का दावा है कि इस संबंध में पर्याप्त सबूत मिले हैं। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की लगाई धाराएं अगर साबित हो जाती हैं तो राज को 7 साल तक का कारावास भुगतना पड़ सकता है, हालांकि फिलहाल जांच जारी है।
राज कुंद्रा के विरुद्ध 4 फरवरी को दर्ज हुआ था मामला
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के विरुद्ध विगत चार फरवरी को मालवानी थाने में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपराध संख्या-103/2021 के तहत मामला दर्ज कराया था। राज कुंद्रा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292, 293, 420, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धारा 67, 67ए व अन्य संबंधित धाराएं लगाई गई थीं।
मॉडल्स व स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेज को दिखाए जाते थे बड़ी फिल्मों में ब्रैक के सपने मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है कि राज की पोर्न फिल्म प्रोडक्शन कंपनी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक देने के बहाने युवा और जरूरतमंद महिलाओं, मॉडलस् व स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेज को बॉलीवुड की बड़ी फिल्में में ब्रेक के सपने दिखा कर उनसे पोर्नोग्राफिक वीडियो शूट कराती थी। इस केस में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें से दो पुरुष अभिनेता, एक लाइट-मैन, दो महिला फोटोग्राफर/ वीडियोग्राफर और ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करती थीं। राज की कंपनी मुंबई के उपनगरों और कई इलाको में बंगले किराए पर लेकर वहां पोर्न वीडियो शूट कराती है। उन फिल्मों को अश्लील वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाता है। इस केस से जुड़े आरोपी पोर्न वीडियो के ट्रेलर इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर भी जारी करते थे।
प्रॉपर्टी की छानबीन में मिले पोर्नोग्राफी के तार, जांच में राज कुंद्रा से जुड़े
मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को सूचना मिली थी कि मलाड पश्चिम के मडगांव में एक किराए के बंगले में पोर्न वीडियो की शूटिंग चल रही है। इसी सूचना के आधार पर एपीआई लक्ष्मीकांत सालुंखे की टीम के छापे में उस बंगले पर पोर्न वीडियो शूट होता पाया गया। किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में राज कुंद्रा के मोबाइल एप ‘होथित मूवीज’ का पता चला, जिसमें इस तरह के अश्लील वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इन्हें देखने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन की सदस्यता लेनी पड़ती है, उसके लिए ऑनलाइन भुगतान करना पड़ता है। जांच में पता चला है कि इस गिरोह के पास ऐसे कुछ और भी मोबाइल एप्लिकेशन हैं।
इस तरह जाल में फंसाई जाती हैं जरूरतमंत लड़कियां
इस धंधे में शामिल पोर्न प्रोडक्शन हाउस और कंपनियां पहले किसी प्रोडक्शन हाउस के तहत शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल में काम देने के बहाने जरूरतमंद लड़कियों को अपने जाल में फंसाती हैं, फिर उनसे वादा करते हैं कि अगर वे सफल होते हैं तो उन्हें सीधे बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों में ब्रेक मिलेगा। पैसे की जरूरत औऱ बॉलीवुड-क्वीन बनने के सपने इन लड़कियों को पोरनोग्राफी के जाल में फंसा देते हैं।
पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामलों को लेकर हमारा कानून काफी सख्त है. इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ लिखी जाती हैं. इंटरनेट का चलन और आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने के बाद आईटी एक्ट में संशोधन भी किया गया था. ताकि आज के समय में इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है।
राज कुंद्रा के WhatsApp ग्रुप और चैट्स का खुलासा
जानकारी के मुताबिक, राज कुंद्रा एक ऐसे WhatsAPP ग्रुपका हिस्सा थे, जिसमें पोर्न फिल्म से जुड़े पूरे बिजनेस पर चर्चा होती है। इस ग्रुप का नाम ‘H’ अकाउंट है, जिसमें राज कुंद्रा समेत कुल पांच लोग शामिल थे। ये सभी लोग भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के इस बिजनेस में शामिल थे। जो व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, उसमें राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के बिजनेस की मार्केटिंग, सेल्स और मॉडल्स की पेमेंट से जुड़े मसलों पर बात कर रहे हैं। साथ ही किस तरह रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस किया जाए, मॉडल को कैसे पेमेंट दी गई है और किस तरह बिजनेस के व्यू को बढ़ाया जाए इस संबंध में ग्रुप में मैसेज शेयर किए गए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक अश्लील फिल्मों को रिलीज़ करने के लिये Hotshot नाम की ऐप बनाई गई थी।
एंटी पोर्नोग्राफी लॉ, अश्लील वीडियो बनाना अपराध
दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इस कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित/प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध हैं, किंतु उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता है। हालांकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है।
राज कुंद्रा को हो सकता है 7 साल का कारावास
राज कुंद्रा के विरुद्ध आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 लगाई गई हैं। इनके तहत जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात साल तक बढ़ सकती है। इस केस में राज कुंद्रा के अलावा अन्य 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. इनमें जॉन रेयान, यासमीन खान उर्फ यास्मीन खासनवीस, प्रतिभा नालावडे, मोनू जोशी, भानू सूर्यम ठाकुर, मोहम्मद सैफी, वंदना तिवारी उर्फ गहना वशिष्ठ, उमेश कामत, दीपांकर खासनवीस, तनवीर हाशमी का नाम शामिल है।