ग्वालियर, 02 जुलाई। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर-इटावा नेशनल हाइवे के निर्माण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर, चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। दरअसल संतोष शर्मा नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2012 में ग्वालियर-इटावा हाइवे नंबर 92 का निर्माण किया गया था, इस दौरान सड़क किनारे लगे करीब एक लाख पेड़ पौधों को काटा गया था, इनमें ज्यादातर बड़े पेड़ थे।
नियम यह है कि यदि कोई भी बड़ा पेड़ किसी योजना के तहत काटा जाता है तो उसके स्थान पर निर्माणकर्ता एजेंसी या ठेकेदार को 25 पेड़ लगाने होते हैं। जबकि, इस मामले में निर्माणकर्ता एजेंसी ने ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे के निर्माण में बाधक बन रहे पेड़ों को काट तो दिया, लेकिन उनके स्थान पर नए पेड़ नहीं लगाए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले में छह करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, क्योंकि पेड़ लगे नहीं और उनका भुगतान ले लिया गया। याचिकाकर्ता ने निर्माणकर्ता एजेंसी अथवा ठेकेदार के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की है। याचिकाकर्ता का ने आम आदमी की परेशानी बयां करते हुए कहा है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हाईवे पर गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उमेश बोहरे ने बताय कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य और केंद्र को नोटिस जारी कर दिए हैं।