ग्वालियर, 25 फरवरी। मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सैकेंड्री में शामिल वोकेशन कोर्स ‘बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन’ में सितंबर तक प्रवेश दिए, एक शिक्षक भी नियुक्त किया गया। अचानक बीच सत्र में शिक्षा मंडल ने तुगलकी फरमान जारी कर 30 अक्टूबर से पाठ्यक्रम को समाप्त घोषित कर दिया। विद्यार्थियों के अभिभावक बच्चों के भविष्य के लिए उच्च न्यायालय की शरण में गए। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ ने शिक्षा मंडल को आदेश दिया है कि संबंधित कोर्स को प्रविष्ट विद्यार्थियों के लिए जारी रख कर परीक्षा संचालित कराई जाएं। यह है मामला………….

मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2019 में वोकेशनल कोर्स ‘बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन’ शुरू किया था। उसके लिए बतौर इकलौते शिक्षक मुनफ अंसारी को नियुक्त किया गया था। पाठ्यक्रम में पहले साल 85 और दूसरी साल 92 विद्यार्थियों ने 11वीं में प्रवेश लिया। वर्तमान में गुना जिसे के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी में पाठ्यक्रम की कक्षा-11 में 92 और कक्षा-12 में 85 विद्यार्थी हैं। बीते सितंबर तक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया, लेकिन 30 अक्टूबर 2020 में शिक्षा मंडल ने एक फरमान जारी कर पाट्यक्रम को समाप्त घोषित कर दिया। इस पर विद्यार्थी भावना पाल के अभिभावकों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में इस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की। याचिका कर्ता के अभिभाषक आरबीएस तोमर ने जानकारी दी है कि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस धर्माधिकारी की एकल पीठ ने आदेश जारी किया कि इस पाठ्यक्रम को प्रविष्ट किए गए विद्यार्थियों के लिए जारी रखा जाए और उनकी यथासमय परीक्षा कराई जाए।

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