नई दिल्ली, 02 जनवरी। जनवरी 2021 में ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में आते ही COVID-19 की जांच करानी होगी। इतना ही नहीं इसका खर्च भी उन्हें खुद ही उटाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में शनिवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (SOP) जारी कर यह जानकारी दी है। जनवरी में ब्रिटेन से भारत आना जरूरी हो तभी करें हवाई यात्रा….
भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की SOP में कहा गया है कि ब्रिटेन से आने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 72 घंटे पहले करायी गई COVID-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। उल्लेखनीय है कि भारत ने ब्रिटेन में सामने आये कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन के प्रसार को रोकने के लिए वहां से आने वाली सभी उड़ानों को 23 दिसम्बर से 31 दिसंबर 2020 तक निलंबित कर दिया था, अब यह रोक सात जनवरी 2020 तक जारी रहेगी। भारत के उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार बताया था कि भारत और ब्रिटेन के बीच आठ जनवरी से उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, लेकिन प्रति सप्ताह केवल 30 उड़ानें ही संचालित होंगी। यात्रियों को 23 जनवरी तक इसी व्यवस्था के तहत अनुमति दी जाएगी।
ब्रिटेन में फैले नए कोरोना स्ट्रेन को भारत में फैलने से रोकने विशेष व्यवस्था
शनिवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP में निर्देश दिया गया है कि यात्रियों को उड़ान में सवार होने देने से पहले एयरलाइंस कंपनियां उनकी COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP में यह भी निर्देश है कि हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच और उसकी रिपोर्ट के लिए इंतजार करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएं। एयरलाइंस को एयरपोर्ट के प्रतीक्षालयों में SOP से जुड़ी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। चेक-इन से पहले यात्रियों को इसके बारे में समझाना होगा और फ्लाइट के अंदर भी एनाउंसमेंट करना होगा।
SOP में यह है विशेष
1. UK से आने वाले पैंसेजर को एयरपोर्ट्स पर अपने खर्च पर RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा।
2. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) एलिजिबल एयरलाइंस को UK के लिए लिमिटेड फ्लाइट्स की परमिशन जारी करेगा। इसका ध्यान रखा जाएगा कि UK से आने वाली 2 फ्लाइट्स के बीच वक्त रहे, ताकि एयरपोर्ट पर भीड़ नहीं हो। DGCA इस पर भी नजर रखेगा कि कोई एयरलाइंस UK से आने वाले पैसेंजर्स को किसी तीसरे देश के एयरपोर्ट के जरिए ट्रांजिट की परमिशन नहीं दे।
3. सभी पैंसेजर्स को पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। कोरोना जांच करवाने का डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा।
4. 8 जनवरी से 30 जनवरी के बीच UK से आने वाले पैसेंजर्स को यात्रा से 72 घंटे पहले www.newdelhiairport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा।
5. सभी यात्रियों को फ्लाइट से 72 घंटे पहले करवाए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। यह www.newdelhiairport.in पर भी अपलोड करनी होगी।
6. एयरलाइंस को एनश्योर करना होगा कि निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही पैंसेजर को ट्रैवल की परमिशन दी जाए।
7. एयरलाइंस को एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में SOP से जुड़ी जानकारी डिस्प्ले करनी होगा। चेक-इन से पहले यात्रियों को इसके बारे में समझाना होगा और फ्लाइट के अंदर भी एनाउंसमेंट करना होगा।
8. एयरपोर्ट पर टेस्टिंग में जो पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए जाएंगे, उन्हें स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के को-ऑर्डिनेशन वाले सेपरेट आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। 9. जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर पुराना वैरिएंट मिलता है तो पेशेंट को होम आइसोलेशन या कोविड सेंटर में रखने का मौजूदा प्रोटोकॉल लागू होगा। अगर नया वैरिएंट मिलता है तो सेपरेट आइसोलेशन यूनिट में ही रखा जाएगा, जब तक कि उसके नमूने की जांच रिपोर्ट निगेटिव नहीं जा जाती।