कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया; डूंगरपुर में सरकारी घरों को तोड़ा था
रामपुर । यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। 3 अन्य दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। सभी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। 16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए। कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना है। इनके अलावा, जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया। सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। इन पर आरोप था कि सपा सरकार में आजम के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। मकानों पर बुलडोजर चलवाकर तुड़वा दिया गया था। केस के दौरान आजम खान का नाम भी शामिल किया गया था।