रामपुर। पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयप्रदा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था,लेकिन जयप्रदा पेश नहीं है। इसके बाद अदालत ने उन्हे भगोड़ा घोषित करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि उनकी तलाश कर कोर्ट में हाजिद करे। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद और सिने तारिका जया प्रदा को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार घोषित किया है। न्यायाधीश शोभित बंसल ने अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च नियत की है। जया को एक माह के अंदर हाजिर कराने के एसपी रामपुर को आदेश दिए गए हैं। बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने और अपने पते पर नहीं मिलने के कारण एमपी एमएलए न्यायालय ने जयाप्रदा को फरार घोषित करते हुए पुलिस अधीक्षक को टीम गठित कर फिल्म अभिनेत्री को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं। इससे पहले एसपी की टीम जया प्रदा के दिल्ली बम्बई के कई ठिकानों पर तलाश चुकी है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए फिर जया प्रदा को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जया प्रदा के खिलाफ बार बार नॉन बेलएबल वारंट जारी हो चुके हैं। अब उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 की कार्यवाही के तहत फरार घोषित किया है। जया प्रदा पर वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले विचाराधीन हैं। जिले के स्वार थाने के गांव नूरपुर में जया प्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के मजिस्ट्रेट-34 स्वार डा. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।

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