नई दिल्ली । मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसमें परिसर में सर्वे को मंजूरी देकर कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से दखल देने से साफ इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की ओर से पेश मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर कहा कि अभी मामले में कोई आदेश जारी नहीं करने वाले है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह से रोक लगाने से इंकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दे दिया था। इसके लिए 3 कमिश्‍नर भी नियुक्‍त कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से इस लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे करने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी।

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