भोपाल : प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के खर्च का हिसाब न देने वाले 82 उम्मीदवार अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन नेताओं से चुनाव में खर्च की गई राशि का लिखित ब्यौरा कई बार मांगा था, लेकिन जब इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, तो आयोग ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया। हम बता दें चुनाव लड़ने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता है। आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव में नतीजा घोषित होने के महीने भर के अंदर चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब देना होगा। अगर समय सीमा में खर्च का हिसाब न दिया गया तो आयोग कुछ सालों तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा यदि खर्च की गई राशि निर्धारित की गई 40 लाख रुपए की राशि से अधिक पाई जाती है तो जीतने पर निर्वाचन तक रद्द किया जा सकता है।
कहां कितने अयोग्य चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में खर्च का ब्यौरा न देने के चलते प्रदेश के 82 नेताओं को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है। ये नेता अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के हैं। खुरई विधानसभा के 5 उम्मीदवार अयोग्य किए गए। सतना, सेमरिया और बदनावर विधानसभा से 4-4 उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया गया। बुधनी, सिहावल, इच्छावर, जबपुर उत्तर से 3-3 उम्मीदवारों को अयोग्य किया गया। कोलारस, विजयपुर, पृथ्वीपुर, नागौद, बम्हौरी, सीधी, खंडवा, सिंगरौली, रामपुर बघेलान, ग्वालियर साउथ से 2-2 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया। -गंधवानी, सिरगौर, चाचौड़ा, हुजूर, देवतालाब, भांडेर, करैरा, निवाड़ी, गुना, मऊगंज, सिवनी, जतारा, चुरहट, बड़वानी, खजुराहो, धार, सीधी, मैहर, चितरंगी से एक-एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया गया।