भोपाल। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं।
अब तक था 33 फीसदी आरक्षण
राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रविधान नियम में किया गया था। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। बाकी पदों पर 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित मात्रा में पदों का आरक्षण रहेगा।
महिलाओं के लिए कई कदम उठा चुकी है सरकार
शिवराज सरकार महिलाओं के हित में एक के एक करके कई कदम उठा चुकी है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 31 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हैं और इन्हें एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। वहीं, जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना लागू की गई है। इसमें साढ़े चार लाख लोग लाभांवित होंगे। वहीं, 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना भी लागू की गई है। इसमें उज्जवला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं के साथ लाड़ली बहना और विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) की महिलाएं भी शामिल होंगी। इसका भी प्रविधान किया जा रहा है।