दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर जिस बस के चलते दुर्घटना हुई और छह लोगों की जान गई उस बस का पंजीकरण परिवहन विभाग नोएडा में एक मई 2015 को हुआ है। बस की उम्र आठ वर्ष दो महीने की है। 30 अप्रैल 2025 तक बस की फिटनेस मान्य है। प्रदूषण सर्टिफिकेट 12 मई 2024 तक मान्य है जबकि 31 मई 2024 तक बस का बीमा भी है।
उल्टी दिशा में चल रही बस छह लोगों की मौत का कारण बन गई। इस बस को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह बस जिसने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस–वे (Delhi meerut Expressway Accident) पर छह लोगों की जान ले ली, उस UP 16 सीटी 7835 बस का बिना लाइसेंस वाहन चलाने, सड़क पर तेज रफ्तार से बस दौड़ाने, बिना सीट बेल्ट के चलाने व पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में यातायात पुलिस द्वारा 15 बार चालान किया गया है।
चार जुलाई को हुआ था आखिरी चालान
चार जुलाई को सेक्टर- 68 में भी बिना सीट बेल्ट के फर्राटा भर रही बस के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। बस के कागजात पूरी तरह से नियमों पर खरे उतरते हैं, लेकिन बस चालक के प्रशिक्षित होने पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद की सड़क पर लगातार एनसीआर परमिट की इस बस द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया।
परिवहन विभाग ने भी बरती लापरवाही
जबकि जिले में स्थित परिवहन विभाग में भी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए काम चलाऊ व अस्थायी व्यवस्था से ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा। चौधरी टूर एंड ट्रैवल्स की यह बस पहले विश्व भारती स्कूल से पहले संबद्ध थी, लेकिन वर्तमान में एक निजी कंपनी के लिए काम कर रही है।
स्कूल नहीं एक कंपनी के लिए चल रही एक साल से बस
नोएडा स्थित ओरिएंट फैशन में बस पिछले एक वर्ष से लगी हुई है। विश्व भारती स्कूल से बस पिछले वर्ष अटैच थी। बस का भजनपुरा का रूट है। गाजीपुर से सीएनजी भरवाने के बाद बस ड्राइवर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर चढ़ गया था। ट्रांसपोर्टर पीएस चौधरी ने बताया कि कैंब्रिज स्कूल, विश्व भारती सहित डीपीएस नॉलेज पार्क में उनकी बस चलती हैं। जो वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने भी वर्तमान में बस का ओरिएंट फैशन कंपनी से जुड़े होने की पुष्टि की है।
आठ साल में दर्जनभर बार हो चुका है चालान, सभी कागजात दुरुस्त
बस का पंजीकरण परिवहन विभाग नोएडा में एक मई 2015 को हुआ है। बस की उम्र आठ वर्ष दो महीने की है। 30 अप्रैल 2025 तक बस की फिटनेस मान्य है। प्रदूषण सर्टिफिकेट 12 मई 2024 तक मान्य है, जबकि 31 मई 2024 तक बस का बीमा भी है।
बस का बिना हेलमेट होने का किया चालान
गाजियाबाद में 27 जून 2023 को बिना हेलमेट के बस दौड़ाने पर चालान किया गया है। ऐसे में सड़क पर वाहनों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में बरती जा रही लापरवाही से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। वहीं, सेक्टर- 68 में बिना सीटबेल्ट के वाहन दौड़ाने से स्पष्ट है कि लगातार नियमों का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 2023 में बस के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई हुई है।
आठ वर्ष में यहां- यहां बस ने किया नियमों का उल्लंघन
27 – 9- 2018 को नोएडा में यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई।
3- 10 – 2018 को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर सेक्टर- 2 नोएडा में चालान।
6 – 5 – 2019 को बिना सीट बेल्ट के बस चलाने पर नालेज पार्क ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई।
16-11- 2019 को यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर नोएडा- ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर चालान।
16- 12-2019 को पार्किंग का उल्लंघन करने पर नोएडा में चालान।
7- 4- 2021 को नोएडा सेक्टर- 71 के पास सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान।
16 – 8 – 2021 को नोएडा सेक्टर- 121 में पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर चालान।
4-7- 2022 नोएडा सेक्टर- 33 में बिना किसी संकेत के एलाइनमेंट बदलने पर कार्रवाई।
5-7- 2022 को नोएडा सेक्टर- 33 में पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर चालान।
14 -10- 2022 को नोएडा सेक्टर- 44 में पार्किंग नियमों का उल्लंघन पर कार्रवाई।
11-1- 2023 को नोएडा सेक्टर- 22 में पार्किंग का नियमाें का उल्लंघन करने पर चालान।
11 -3- 2023 को सेक्टर 25 नोएडा में तेज गति से वाहन चलाने पर कार्रवाई।
4- 7 – 2023 को सेक्टर- 68 में बिना सेफ्टी बेल्ट के वाहन दौड़ाने पर कार्रवाई।