ग्वालियर, 16 जून। जिला सत्र न्यायालय के जेएमएफसी महेंद्र सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध एक अभिभाषक की याचिका पर मानहानि का प्रकरण दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया है। दिग्विजय सिंह को इस संबंध में 23 जुलाई को न्यायालय मे उपस्थित होने का आदेश दिए गया है। अभिभाषक अवधेश भदौरिया ने तीन सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। अवधेश भदौरिया ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को संवाद माध्यमों के समक्ष भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई के लिए लिए गुप्तचरी करने का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह उस समय ने यह भी कहा था कि आईएसआई के लिए गुप्तचरी गैर मुस्लिम ही अधिक कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता अभिभाषक अवधेश भदौरिया ने न्यायालय के समक्ष एक तत्संबंधी वीडियो की एक सीडी भी प्रस्तुत की थी। अवधेश ने अपने तीन सहयोगियों के साथ शपथ-पत्र पर दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने 11 जनवरी 2020 को इसे निरस्त कर दिया था। अभभाषक अदधेश भदौरिया ने अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी के इस आदेश को चुनौती देते हुए जेएमएफसी कोर्ट में रिवीजन पिटीय़न प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता  अभिभाषक अवधेश के अनुसार वह आरएसएस कार्यकर्ता है, साथ ही भाजपा का आमंत्रित सदस्य भी है। इस पर सुनवाई करते हुए जेएमएफसी न्यायालय ने दिग्विजय के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें आरोपी बनाकर 23 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।

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