ग्वालियर, 21 अगस्त। संपत्ति के विवाद में कोर्ट की निषेधाज्ञा के बावजूद कब्जा करने के प्रयास के मामले में ग्वालियर के कोतवाली थाना प्रभारी राजीव गुप्ता की परेशानी बढ़ गई है। न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना का प्रकरण दर्ज करते हुए थाना प्रभारी सहित सात लोगों को नोटिस जारी किए है।
दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के बाला बाई का बाजार में रहने वाले जयप्रकाश रूपानी ने 1971 में बाला साहब खटके से नीलामी के दौरान संपत्ति खरीदी थी। खटके साहब के बाड़े स्थित संपत्ति के दूसरे हिस्से में आलोक खटके दीपक तथा अन्य प्रतिवादी रहते हैं। खटके साहब के बाडे के अन्य निवासियों ने जयप्रकाश रूपानी की संपत्ति को अपनी पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा बताया है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में सिविल सूट जिला न्यायालय में लंबित है। जिला न्यायालय ने वादग्रस्त संपत्ति पर 17 फरवरी 2020 को स्थगन आदेश जारी करते हुए कहा था कि प्रकरण के निराकरण तक संपत्ति से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। इसके बावजूद विगत आठ अगस्त को आलोक खटके, दीपक खटके, हसन अली और अन्य लोगों ने संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। रूपानी के अधिवक्ता का आरोप है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इसे न्यायालय ने अवमानना माना है, और CCTV फुटेज में अवमानना प्रमाणित हुई है। कब्जों के बाद पुलिस ने ताला लगवा कर चाबी को अपने कब्जे में लेली।
कोर्ट की
निषेधाज्ञा के बावजूद संपत्ति में छेड़छाड़ संबंधी अवमानना की याचिका कोर्ट में
दायर की गई। जिस पर कोर्ट ने सात पक्षकारों को अवमानना का दोषी मानते हुए उन्हें
नोटिस जारी किया है। अवमानना नोटिस खटके बंधुओं के अलावा उनके कर्मचारी हसन अली
तथा कोतवाली के थाना प्रभारी राजीव गुप्ता को भी दिया गया है। इस मामले में
याचिकाकर्ता जयप्रकाश रूपानी का कहना है कि वह अपने पिता द्वारा खरीदी गई अचल
संपत्ति पर निवासरत है। बावजूद इसके कुछ लोग इस संपत्ति को अपना बता रहे हैं। मामला
सिविल कोर्ट में चल रहा है, फिर भी संपत्ति से छेड़छाड़ कर उसे कब्जाने का प्रयास
किया गया है।
बाइट
बीरबल सिंह धाकड़… याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जिला न्यायालय