ग्वालियर, 03 फरवरी। नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने बुधवार को ग्वालियर में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए जल्द ही कानून ला रही है। श्रीवास्तव के अनुसार इस तरह की कालोनियां बसाने में दोष यहां रह रहे लोगों का नहीं बल्कि कॉलोनाइजर का होता है, इसलिए सख्ती औऱ कार्रवाई उनके विरुद्ध ही होनी चाहिए।मध्यप्रदेश में अब नहीं रहेंगी अवैध कॉलोनियां, नियमितीकरण कानून में कॉलोनाइजरों के विरुद्ध सख्ती….

मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार इस समस्या के प्रति गंभीर है, और इसके लिए कानून ला रही है। हालांकि इस संबंध में अधिनियम पहले से मौजूद है, लेकिन इसमें संशोधन की जरूरत है। इस पर लंबे अरसे से विचार-विमर्श हो रहा है। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बन रहे नियमितीकरण का कानून को इस बार विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। पुराने अधिनियम में विसंगति है कि इसमें उपभोक्ता को भी दोषी माना जाता है, जबकि वह अपराधी नही होता है। कॉलोनाइजर इस तरह की कॉलोनियां विकसित करने और उसे उपभोक्ता को बेचना का अपराधी होता है।

नगरीय प्रशासन आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में कानून बनाने में देरी इसलिए हो रही है कि सरकार इसे फूल-प्रूफ और लागू करने में आसान बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून में कालोनाइजर के विरुद्ध सख्त प्रावधान होंगे।

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