ग्वालियर। प्रदेश में परिवहन विभाग की जांच चौकियों पर निजी व्यक्ति दिखे, तो अब चौकी प्रभारी पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही निजी व्यक्ति पर एफआइआर भी करवाई जाएगी। परिवहन चौकियों पर वाहनों की जांच के दौरान निजी व्यक्तियों की मौजूदगी की लगातार शिकायतें व प्रमाण सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिलों के परिवहन अधिकारी परिवहन चौकियों पर जाकर निरीक्षण करेंगे और चौकी के रोजनामचे में रिपोर्ट अंकित भी करेंगे।

बता दें कि परिवहन चौकियों पर निजी व्यक्तियों की मौजूदगी का मामला प्रकाशित होने के बाद अब परिवहन विभाग ने इस पर कठोरता से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि परिवहन जांच चौकियों पर किसी भी तरह के प्राइवेट व्यक्तियों, अनधिकृत तत्वों को वाहनों की जांच के समय मौजूद न रहने दिया जाए। कुछ जांच चौकियों पर प्राइवेट व्यक्तियों की उपस्थित एवं कार्य करने की शिकायतें विभिन्न मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से भी मिल रहीं थीं। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि, परिवहन जांच चौकियों पर प्राइवेट, अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी का कठोरता से निषेध किया जाए।

संबंधित जिले के क्षेत्रीय-अतिरिक्त क्षेत्रीय-जिला परिवहन अधिकारी परिवहन जांच चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी भी परिवहन चौकियों की मानीटरिंग करेंगे। आदेश को परिवहन चौकी प्रभारी व कर्मचारियों को पढ़कर सुनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पर्दे के पीछे की कहानी जानें तो परिवहन जांच चौकियों पर निजी व्यक्ति व्यवस्था चलाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। निजी व्यक्ति जो वाहनों को चौकी के प्वाइंट से पहले ही रोक लेता है और अवैध ढंग से एंट्री मांगता है। यहां एंट्री के रेट भी तय होते हैं। वाहन नियमों के तहत हो या नहीं, यह एंट्री जबरिया वसूल की जाती है|

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