ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन के आरोप पर मांगा जवाब
मुंबई। अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप हैं। अडाणी पोट्र्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडाणी एनर्जी, अडाणी पावर, अडाणी विल्मर और अडाणी टोटल गैस ने अपनी-अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान उसे दो कारण बताओ नोटिस मिले हैं। ये नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। सेबी कर रहा है इस मामले की जांच 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था। सेबी जांच में अब तक क्या-क्या हुआ 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। सेबी को 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी। बेंच ने इसे अगस्त तक बढ़ा दिया। यानी सेबी को अपनी जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 5 महीने का समय मिला। 14 अगस्त को सेबी ने अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का समय और मांगा। 25 अगस्त को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। बताया कि 22 जांच फाइनल हो चुकी हैं और 2 अधूरी हैं। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 और महीने का समय दिया है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है।