हाईकोर्ट बोला- पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले का आरोप था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश देना सही नहीं है। चुनाव आयोग जोंधले की शिकायत पर कानून के मुताबिक एक्शन लेगा। हम ये याचिका करते हैं। जोंधले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा- पीएम ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी-देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने याचिका का आधार बनाया।