राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड छिंदवाड़ा के प्रभारी कार्यपालन यंत्री मनोज बघेल को नियमों के विपरीत जाकर मनमानीपूर्ण तरीके से कार्य करने पर निलंबित कर दिया है।

उप सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जल-जीवन मिशन के कार्यों की आमंत्रित निविदाओं में शासन के आदेशों के विपरीत निविदापूर्व अर्हता की शर्तों को रखा गया था। इस संबंध में की गई शिकायतों को सही पाया गया। प्रभारी कार्यपालन यंत्री को जारी किये गये कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब समय पर नहीं दिया गया।

शासन ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा किये गये नियम विरुद्ध कार्यों के कृत्य को स्वैच्छाचारिता एवं मनमानीपूर्ण मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारी को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता रहेगी। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर निर्धारित किया गया है।

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