भोपाल। विधानसभा चुनाव 2023 के निर्वाचन में चुनाव ड्यूटी के कारण मतदान नहीं कर पाए कर्मचारी अब हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मतदान कराने की मांग करेंगे याचिका में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन प्रमुख सचिव संसदीय कार्य प्रमुख सचिव विधि विभाग को पार्टी बनाया जाएगा यह निर्णय मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में हुई बैठक में मतदान से वंचित कर्मचारियों ने लिया है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव ड्यूटी लगने के कारण प्रदेश के हजारों कर्मचारी मतदान नहीं कर पाए हैं मतदान से वंचित कर्मचारियों में ज्यादातर अथीत शिक्षक सुरक्षा कर्मचारी तृतीय श्रेणी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है आकस्मिक चुनाव ड्यूटी लगने के कारण कर्मचारियों को पोस्ट वॉलेट मतदान करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था।
मतदान से वंचित कर्मचारियों ने कर्मचारी मंच के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से ज्ञापन पत्र के माध्यम से निवेदन भी किया है कि मतगणना की 3 तारीख से पहले चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान से वंचित कर्मचारीयों को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक विशेष मतदान केंद्र बनाकर मतदान कराया जाए लेकिन निर्वाचन कार्यालय ने अभी तक मतदान से वंचित चुनाव में ड्यूटी लगे कर्मचारियों के ज्ञापन पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करी है।
 जब निर्वाचन कार्यालय मतदान केंद्र में गड़बड़ी होने के कारण पुनः मतदान कर सकता है तो मतदान से वंचित चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मतदान कराने का निर्णय निर्वाचन कार्यालय किस कारण से नहीं ले रहा है लोकतंत्र में मत बहुमूल्य है और मतदाता को मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता है मतदान करने से कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा चुनाव ड्यूटी लगाकर एवं पोस्टल बैलट की व्यवस्था न करके जानबूझकर वंचित किया गया है इसलिए मतदान से वंचित चुनाव में ड्यूटी लगे कर्मचारियों ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।

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