इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में पहले से ही अदियाला जेल में बंद हैं। इसके बाद जवाबदेही अदालत ने एक और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने अदियाला जेल अधीक्षक को वारंट तामील कराने का निर्देश दिए हैं। खबरों के मुताबिक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा गिरफ्तारी वारंट की पुष्टि की गई है। इमरान खान अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में अदियाला जेल में बंद हैं। अल-कादिर ट्रस्ट मामला 190 मिलियन पाउंड यानी करीब 50 अरब रुपये के हस्तांतरण का है, जो ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी डीलर से रकम वसूलने के बाद पाकिस्तान भेजा था। उस समय प्रधानमंत्री होने के नाते, खान ने इसे राष्ट्रीय निधि में जमा करने के बजाय, व्यवसायी को कुछ साल पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए लगभग 450 अरब रुपये के जुर्माने को आंशिक रूप से निपटाने के लिए राशि का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

 

बताया जाता है कि इसके बदले में प्रॉपर्टी डीलर ने पंजाब के झेलम जिले के सोहावा क्षेत्र में अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा स्थापित ट्रस्ट को लगभग 57 एकड़ जमीन उपहार में दी. डॉन की खबर में कहा गया है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान, जज ने पहले एनएबी अभियोजक से दो मामलों में जमानत याचिकाओं पर पुन: विचार करने के लिए खान की अपील की स्थिति के बारे में पूछा था. अभियोजक ने बताया कि याचिकाएं इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में लंबित हैं और अब तक कोई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नहीं किया गया है। अदालत ने तोशाखाना उपहार मामले में भी खान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था, जो उस मामले से अलग है जिसमें उन्हें अगस्त में दोषी ठहराया गया था और गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जमानत दे दी गई थी। वह मामला तोशाखाना से मिले उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के लिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा दायर किया गया था। नवीनतम गिरफ्तारी वारंट एनएबी द्वारा दायर मामले में जारी किया गया। एनएबी ने खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसे दो मामलों में जांच पूरी करने की आवश्यकता थी. अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 

 

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