भोपाल:  भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं इंदौर विधानसभा क्रमांक-एक भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय 51 हजार रुपए इनाम देने का लालच देने के मामले में मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। कैलाश के इस भाषण मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की थी, जिसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। हम बता दें कि बड़बोले भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित वार्ड सम्मेलन में ऐलान कर दिया था कि, जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, मैं उस अध्यक्ष अध्यक्ष को 51 हजार रुपए का का नकद इनाम दूंगा।

नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के इस वोटर्स को लालच देने संबंधी बयान को लेकर चुनाव आयोग में तमाम साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। अपनी शिकायत में संस्था ने चुनाव संबंधी नियमों का हवाला देकर चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गी का भाषण मतदाताओं को लालच देने और लुभावने वाला है। उनका भाषण चुनाव आचार संहिता के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 का उल्लंघन है। इसके लिए कैलाश विजवर्गीय पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके साथ संस्था ने शिकायत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मप्र भाजपा के अध्यक्ष को इस संबंध नोटिस देने की मांग चुनाव आयोग से की थी।
जानकारी के अनुसार इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मामले में मप्र राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग से कुछ विंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। जिसमें ने राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है यह तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग के एक्शन से कैलाश विजयवर्गीय मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं।

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