वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने व वोट डालने से रोकने के ‎लिए मुकदमा दायर ‎किया है। इस तरह से ट्रंप की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। ‎मिली जानकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनने और मतदान करने से रोकने के लिए अमेरिका के कोलोराडो में सिटीजंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स द्वारा मुकदमा दायर किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने संवैधानिक पद पर रहकर अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के संविधान में 14वें संशोधन की धारा 3, किसी को भी सार्वजनिक पद संभालने से रोकती है जो संविधान का बचाव करने की प्रतिज्ञा करने के बाद किसी विद्रोह में शामिल होते हैं।

मुकदमे में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया 2020 के चुनाव में धांधली करने की कोशिश की। ट्रंप के प्रयास ने 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल में हिंसा तक करवा दी। डेमोक्रेट जो बाइडन द्वारा जीते गए नवंबर 2020 के चुनाव के परिणामों को पलटने की साजिश रचने के आरोप में 77 वर्षीय ट्रंप पर मार्च में वॉशिंगटन में मुकदमा चलाया गया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक हालिया पोस्ट में, उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनाव से हटाने के प्रयासों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास ‘कोई कानूनी आधार नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘कट्टरपंथी वामपंथी कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों और फासीवादियों द्वारा फिर से चुनाव पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक और ‘चाल’ है।’ 25 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया चुनाव धोखाधड़ी मामले में सरेंडर किया था। यह मामला फुल्टन काउंटी जेल में चला।

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