ग्वालियर, 28 नवंबर। शहर के प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉ.एएस भल्ला को देहली पब्लिक स्कूल सोसायटी (DPS) के फंड में गड़बड़ी के एक मामले में नई दिल्ली के साकेत जिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जमानत आवेदन खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। डॉ. भल्ला को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान डॉ.भल्ला के वकील की दलीलों को साकेत जिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह अमान्य कर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शहर के जाने-माने चिकित्साविद डॉ.एएस भल्ला अल्प संख्यक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ग्वालियर में देहली पब्लिक स्कूल (DPS) संचालन से जुड़े रहे हैं। यह शहर के मशहूर सहारा अस्पताल के भी संचालक हैं।
धोखाधड़ी करने, गवाहों को धमकाने और साक्ष्यों के कूटरचना के आरोप
देहली पब्लिक स्कूल ग्वालियर की मूल संस्था राजीव गांधी एजुकेशनल सोसाइटी ने डॉ.एएस भल्ला के विरुद्ध धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में नई दिल्ली के लाजपत नगर पुलिस थेने में 05 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले सोसायटी ने डॉ.एएस भल्ला पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 4 नवंबर 2019 को सोसायटी से हटा दिया था। दिल्ली पुलिस की जांच के बाद डॉ.भल्ला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत जिला न्यायालय, नई दिल्ली ने बुलाया था। डॉ.भल्ला पर आरोप था कि वह खुद को अवैध रूप से दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्वालियर का निदेशक होने का दावा करते थे। उन्हें दिल्ली पुलिस के जांच प्रतिवेदन के आधार पर नई दिल्ली के साकेत जिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तलब किया गया था। यहां डॉ.भल्ला ने जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायधीश ने ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद दिल्ली के लाजपत नगर पुलिस थाने की टीम ने डॉ.एएस भल्ला को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार न्यायालय ने डॉ.भल्ला का जमानत आवेदन उनके विरुद्ध गवाहों को धमकाने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपनी राजनीतिक पहुंच का उपयोग करने के कारण जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।