देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिए दिल्ली के वित्त सचिव को राशि जारी करने के निर्देश

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की एक याचिका पर प्रधान सचिव (वित्त) को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को धन जारी करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने मामले में डीजेबी को पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली के प्रधान सचिव (वित्त) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी की दलीलों का संज्ञान लिया कि अपने ही अधिकारी के खिलाफ याचिका दायर करने वाली दिल्ली सरकार ने डीजेबी को पक्षकार नहीं बनाया है। जेठमलानी ने कहा, ‘‘उन्होंने (दिल्ली सरकार) डीजेबी को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि डीजेबी ही वह प्राधिकार है, जिसे धन की जरूरत है। पीठ ने कहा, ‘‘हम डीजेबी को (एक पक्ष के रूप में) उनसे (बकाया राशि के बारे में) पता लगाने के लिए पक्षकार बनाएंगे।।।इस बीच, वह धनराशि जारी करें, जिसका भुगतान करना है। सुनवाई की शुरुआत में दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि संबंधित मंत्री ने वित्त सचिव को छह बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक समूची धनराशि जारी नहीं की गई है। पीठ ने कहा कि वह जल बोर्ड से बकाये धनराशि के बारे में जानना चाहती है। अदालत ने यह भी कहा कि इन मुद्दों का शीघ्र निपटारा करने की जरूरत है। पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को दिल्ली के प्रधान सचिव (वित्त) को आप-नीत सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अधिकारी विधानसभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को धन जारी नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार ने कहा था कि नौकरशाह सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि डीजेबी को 1,927 करोड़ रुपये अभी भी जारी नहीं किए गए हैं। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया था कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा धन के वितरण में उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीजेबी को कुल 4,578.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें 31 मार्च को प्राप्त 760 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार ने कहा था कि 1,927 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। नौकरशाही और सत्तारूढ़ सरकार में गतिरोध के बीच मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था। प्रधान न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी-नीत सरकार को आश्वासन दिया था कि वह 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने के बाद भी डीजेबी के लिए निर्धारित धनराशि जारी करने का आदेश दे सकते हैं।
Gaurav

Recent Posts

Centre declares ESZ around Gir to protect Asiatic Lions

Ira Singh Khabar Khabaron Ki,27 Sep'24 The Gujarat government has recently announced that the Centre…

10 hours ago

बाइडेन की चेतावनी बेअसर……लेबनान में घुसने को तैयार इजराइल

वाशिंगटन। पिछले कई दिनों से इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष चरम पर है।वहीं इजरायली…

14 hours ago

फ्रांस ने जमकर की तारीफ कहा- भारत को यूएनएससी की स्थाई सदस्यता मिलनी ही चाहिए

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का…

14 hours ago

रूस ने बदली परमाणु नीति, हवाई हमले का जवाब परमाणु हथियारों से देगा

पुतिन बोले-परमाणु हथियार नागरिकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन…

14 hours ago

चीन की परमाणु पनडुब्बी डूबने के दावे पर अमेरिका बोला ड्रैगन के लिए यह शर्मनाक

वाशिंगटन। इसी साल मई या जून में चीन की एक पनडुब्बी समुद्र में समा गई।…

14 hours ago

फिलहाल विदा होने को तैयार नहीं है मानसून,एक दर्जन राज्यों में करेगा झमाझम बारिश

नई दिल्ली। मानसूनी बारिश पूरी हो गई है इसके बाद भी मानसून फिलहाल विदा होने…

14 hours ago