नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनुप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने मामले को रद्द करने की थरूर की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा मानहानि का मामला दायर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था। थरूर ने नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में यह बयान दिया था।
येरुशलम। एक साल से इजरायल-हमास के बीच चल रही जंग ने हजारों लोगों की जान…
इस्लामाबाद । भारत और पाकिस्तान दोनों की ही सेनाएं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर…
बेरूत। लेबनान में पिछले तीन दिनों में पेजर, वॉकी-टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में…
मॉस्को। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई और रोज नई नई तकनीक इजात की जा…
कीव । चेचन्या के लीडर और वॉरलार्ड रमजान कादिरोव ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।…
तेल अवीव। इजरायली सेना ने शुक्रवार को बेरूत में हवाई हमला किया, जिसमें हिज्बुल्लाह के…