नई दिल्ली। देर रात से ‘लोक परीक्षा कानून 2024’ लागू हो गया है। यह कानून केंद्रीय भर्ती और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए बनाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, “सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 21 जून 2024 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि के रूप में नियुक्त करती है।”
इस कानून के तहत, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि संगठित रूप से इस तरह का अपराध किया जाता है, तो एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
जांच के दौरान अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसे 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, अगर एग्जामिनेशन अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर संगठित अपराध करता है, तो न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की जेल और एक करोड़ रुपये का जुर्माना होगा।
यह कानून परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है, जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,05 June’25 India’s manufacturing sector lost some momentum in May, with…
Ira Singh Khabar Khabaron ki,02 June’25 India’s Goods and Services Tax (GST) collections continued their…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,01 June’25 The central government managed to meet its fiscal deficit…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,31 May'25 India’s economy expanded by 7.4% in the March quarter…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,31 May’25 Infosys founder NR Narayana Murthy has launched a pioneering,…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,30 May’25 India’s economy has reached a significant milestone, with its…