नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के बारे में फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के तहत ‘फैक्ट चैक (तथ्यों की जांच करने वाली) इकाई बनाने को लेकर जारी केंद्र की अधिसूचना पर गुरुवार को रोक लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत 20 मार्च को ‘फैक्ट चैक इकाई (एफसीयू) के लिए अधिसूचना जारी की थी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंबई हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और गलत सामग्री की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियमों के तहत एफसीयू की स्थापना पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था। पीठ ने कहा, ‘‘हमारी सुविचारित राय है कि हाईकोर्ट के समक्ष जो प्रश्न हैं वे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के मूल प्रश्नों से संबंधित हैं। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, हमारी राय है कि अंतरिम राहत का अनुरोध खारिज होने के बाद 20 मार्च, 2024 को जारी अधिसूचना पर रोक लगाने की जरूरत है। मोदी सरकार की अधिसूचना के अनुसार एफसीयू केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। यह अधिसूचना बंबई उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को इकाई की अधिसूचना जारी करने से रोकने से इनकार करने के कुछ दिन बाद आई है।
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,20 Sep'24 Indian benchmark indices soared to new record highs for…
तेल अवीव। पेजर ब्लास्ट के एक दिन बाद ही बुधवार को वॉकी-टॉकी फट गए। इस…
रियाद। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान अल ने कहा कि…
वॉशिंगटन। भारतीय नागरिक अब उत्तरी बॉर्डर का रुख कर रहे हैं, जहां वे अमेरिका में…
लुसाका। पिछले कुछ समय से अफ्रीका के अनेक देश सूखा और अकाल की स्थिति से…
-रेड्डी की पार्टी ने आरोपों को किया खारिज, बयान को बताया दुर्भावनापूर्ण हैदराबाद। आंध्र प्रदेश…