ग्वालियर: एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने धारा 499 के अपवाद 9 के तहत दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त (Blameless) कर दिया. 31 अगस्त 2019 को भिंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था । बीजेपी कार्यकर्ता और वकील अवधेश भदौरिया ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद मंगलवार को ग्वालियर जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि वकील अवधेश भदोरिया द्वारा दायर की गई शिकायत धारा 499 के अपवाद 9 के अंतर्गत आती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरे के चरित्र पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है। बशर्ते कि मानहानि उसके हितों की रक्षा के लिए सद्भावना से की गई हो।
कोर्ट से बरी होने के बाद दिग्विजय सिंह ने खुशी जताई और कहा कि ‘सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है. मैंने जो बयान दिया वह सत्यापित है.’ मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, क्योंकि ध्रुव सक्सेना आईटी सेल के चेयरमैन और 14 बजरंग दल के लोग आईएसआई से पैसे लेकर जासूसी करते पकड़े गए थे। मेरा आरोप है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया. उनकी जमानत की अपील क्यों नहीं की गई?
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,05 June’25 India’s manufacturing sector lost some momentum in May, with…
Ira Singh Khabar Khabaron ki,02 June’25 India’s Goods and Services Tax (GST) collections continued their…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,01 June’25 The central government managed to meet its fiscal deficit…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,31 May'25 India’s economy expanded by 7.4% in the March quarter…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,31 May’25 Infosys founder NR Narayana Murthy has launched a pioneering,…
Ira Singh Khabar Khabaron Ki,30 May’25 India’s economy has reached a significant milestone, with its…