-प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न की कंडिका में बदलाव
भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी लंबित प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। इस आशय का लोकहित वाला निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लेते हुए प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न की कंडिका में बदलाव किया है। इसके साथ ही सरकार को अब विधानसभा विघटन बाद भी लंबित प्रश्नों के जवाब संबंधित सदस्य को प्रदान करने होंगे। गौरतलब है कि इस निर्णय से पहले तक विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने पर पूर्व सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे। नए संशोधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिए जाएंगे। यहां बतलाते चलें कि विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने 20 दिसंबर 2023 को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के साथ ही इस संबंध में घोषणा की थी। आज गुरूवार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रश्न संदर्भ समिति के समक्ष लंबित प्रकरणों को शून्य अथवा व्यपगत एवं समाप्त कर दिये जाने के संबंध में घोषणा की है कि, अब विधानसभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जाएगी और समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ ही अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अध्याय 3 ”प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न” की कंडिका “13−क” के पश्चात संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नवीन कंडिका ”13−ख” को विलोपित कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस आदेश को पूर्ववर्ती चतुर्दश एवं पंचदश विधानसभा के सभी लंबित प्रश्नों पर लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि चौदहवीं विधानसभा के प्रकरणों की संखया 391 एवं पन्द्रहवीं विधानसभा के प्रकरणों की संख्या 225 है। पूर्व में नियमानुसार ये स्वत: व्यपगत हो गये थे, लेकिन नियम संशोधन के बाद इन्हें व्यपगत नहीं किया जा सकेगा।
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