ग्वालियर। केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट नहीं डाल पायेंगे। वोटरकार्ड अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये निर्धारित किए गए 12 अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले के मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये वोटरकार्ड अथवा 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आने की अपील की है।
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