समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 5 जजों की बेंच ने 3-2 से सुनाया फैसला

भारत में अंतर-लिंगीय विवाह की अनुमति है। हालाँकि, भारतीय कानून के तहत समान लिंग वाले जोड़ों को शादी करने की अनुमति नहीं है। क्या इसके बाद देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलेगी? पूरे देश का ध्यान इस ओर गया. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज दि 17 oct को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। पांच जजों की बेंच के सामने सुनवाई में दो के मुकाबले तीन जजों का फैसला सुनाया गया।

 

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश से अनुच्छेद 377 को खत्म कर दिया गया था. इसके बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई. इस समय यह भी दावा किया गया कि भारतीय विवाह संस्था ऐसे रिश्तों को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य नहीं मानती. केंद्र सरकार का कहना है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से विरासत, तलाक और संपत्ति हस्तांतरण के जटिल मुद्दे सामने आएंगे।

Gaurav

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