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हाईकोर्ट ने दी सचिन पायलट और सहयोगी विधायकों को राहत, राज्यपाल से मिलने जल्द जा सकता है गहलोत खेमा

जयपुर, 24 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाते हुए कहा है कि स्पीकर अभी बागी विधायकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गौरतलब है कि पायलट गुट के बागी कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर डॉ.सीपी जोशी के नोटिस के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

पायलट खेमे के विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किए जाने पर रोक लगा दी है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि स्पीकर ने भी सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करके हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई राहत नहीं दी।

राजस्थान विधान सभा के स्पीकर डॉ.सीपी जोशी ने पायलट खेमें के बागी विधायकों को अयोग्यता घोषित किए जाने की प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया है, लेकिन 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखते हुए स्पीकर से आग्रह किया थे कि फैसला जारी होने तक वह अपने नोटिस पर कोई कार्रवाई न करें। हाईकोर्ट के निर्देश के विरुद्ध स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट फैसला दे सकता है। लेकिन, यह फैसला इस बात पर निर्भर रहेगा कि स्पीकर की याचिका पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है।

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को
स्पीकर की दलील थी कि हाईकोर्ट पार्टी के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित के जाने की कार्यवाही के उसके अधिकारबाधित नहीं कर सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। सरकार से असंतुष्ट विधायक भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या वे असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है।

अब तक, कब क्या घटा

  1. जुलाई- स्पीकर ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेजा और 17 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक जवाब मांगा।
  2. जुलाई- नोटिस के खिलाफ पायलट सहित 19 विधायक हाईकोर्ट चले गए। पीछे-पीछे व्हिप चीफ महेश जोशी ने सरकार की तरफ से कैविएट लगा दी कि कोई भी फैसला किए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
  3. जुलाई- हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और मामला युगल पीठ में भेजा। इस बेंच ने 18 जुलाई को सुनवाई तय की।
  4. जुलाई-अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की और स्पीकर से कहा कि वे 21 जुलाई तक नोटिस पर कार्रवाई नहीं करें। स्पीकर ने भी इसकी पालना करते हुए कार्रवाई टाली।
  5. जुलाई- हाईकोर्ट ने बहस पूरी न हो पाने के कारण कहा- 21 जुलाई को भी सुनवाई होगी।
  6. जुलाई- हाईकोर्ट ने फिर मामले को सुना और फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। स्पीकर को भी तब तक के लिए कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा।
  7. जुलाई- स्पीकर सीपी जोशी द्वारा हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सचिन गुट ने भी कैविएट दर्ज कराई।

23 जुलाई- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया।

विधायक जिन्हें अयोग्यता नोटिस भेजा गया

सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत।

gudakesh.tomar@gmail.com

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