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राजस्थान के स्पीकर की SLP पर SC ने कहा – हाईकोर्ट के फैसले तक रुकें, सुनवाई सोमवार को

नई दिल्ली/जयपुर। राजस्थान के सियासी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दे कि स्पीकर डॉ.सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। हाईकोर्ट 24 जुलाई को सचिन पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुनायेगा। गौरतलब है कि स्पीकर को अपना फैसला सुनाने को लेकर हाईकोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया था कि वह हाईकोर्ट का फैसला आने तक रुकें।

सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के दिए अयोग्यता नोटिस के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को इन विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस स्टेज पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ा दिया और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए, यह प्रोटेक्टिव ऑर्डर है।

सिब्बल ने दलील दी, ‘कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता, जब तक कि विधायकों को अयोग्य न ठहरा दिया जाए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस देते हुए तर्क दिया कि हाईकोर्ट स्पीकर को इस तरह का आदेश नहीं दे सकता है कि विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई न करें। स्पीकर अगर विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रोसेस शुरू करें तो कोर्ट दखल नहीं दे सकता। स्पीकरक की SLP  की सुनवाई ‘जस्टिस अरुण मिश्र समेत तीन जजों की बेंच ने की।

अब तक क्या हुआ?

  • 14 जुलाई: स्पीकर ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया और 17 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक जवाब मांगा।
  • 16 जुलाई: नोटिस के खिलाफ पायलट सहित 19 विधायक हाईकोर्ट चले गए। पीछे-पीछे व्हिप चीफ महेश जाेशी ने सरकार की तरफ से कैविएट लगा दी कि कोई भी फैसला किए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
  • 17 जुलाई: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और मामला दो जजों की बेंच में भेजा। इस बेंच ने 18 जुलाई को सुनवाई तय की।
  • 18 जुलाई: अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की और स्पीकर से कहा कि वे 21 जुलाई तक नोटिस पर कार्रवाई नहीं करें। स्पीकर ने भी इसकी पालना करते हुए कार्रवाई टाली।
  • 20 जुलाई: हाईकोर्ट ने बहस पूरी न हो पाने के कारण कहा- 21 जुलाई को भी सुनवाई होगी।
  • 21 जुलाई: हाईकोर्ट ने फिर मामले को सुना और फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। स्पीकर को भी तब तक के लिए कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा।
  • 22 जुलाई: स्पीकर सीपी जोशी द्वारा हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सचिन गुट ने भी कैविएट दर्ज कराई।
  • 23 जुलाई: स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शाम को पायलट खेमे ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।
  • 24 जुलाई: स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
gudakesh.tomar@gmail.com

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