ग्वालियर, 24 फरवरी। कुटुंब न्यायालय ने एक महिला को उसके पति से अलग होने का कारण उचित मानते हुए उसका तलाक मंजूर कर लिया है। साथ ही पत्नी की शिकायत पर पति की सजा को बढ़ाने की अर्जी भी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। बेटी से छेड़छाड़ करने वाले पिता को हुई जेल, मांको मिली लताक की मंजूरी….
दरअसलल एक महिला ने कुटुंब न्यायालय में पति से तलाक लेने के लिए आवेदन लगाया था। उसका आरोप था कि उसका पति 13 साल की बेटी के साथ अश्लील छेड़छाड़ करता है। इसकी शिकायत उसने पुलिस में भी की थी। पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। उसे 5 साल की सजा हुई थी। महिला ने अपने पति की सजा को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में भी आवेदन दिया था। इसके साथ ही उसने पति से तलाक भी मांगा था।
कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश ने पाया कि पत्नी और बेटी के साथ क्रूरता करने वाले पति के साथ अब उस महिला का रहना मुश्किल है। इसी आधार पर कोर्ट ने महिला के तलाक को मंजूरी दे दी। क्योंकि ऐसे में मां बेटी दोनों का ही जीवन ऐसे पति और पिता के संरक्षण में जोखिम भरा है और शांतिपूर्वक जीवन वे लोग नहीं जी सकते हैं।
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